लखनऊ

लखनऊ:आज कैबिनेट में नजूल की संपत्ति प्रबंधन अध्यादेश (संशोधित) 2024 को नही मिली मंजूरी।

लखनऊ:आज कैबिनेट में नजूल की संपत्ति प्रबंधन अध्यादेश (संशोधित) 2024 को नही मिली मंजूरी।

नजूल संपत्ति प्रबंधन अध्यादेश (संशोधित) 2024 के मसौदे को योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव रखा था, लेकिन कैबिनेट ने नजूल संपत्ति प्रबंधन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी, इसके लिए कैबिनेट ने मंत्री सुरेश खन्ना के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। कमेटी अध्ययन करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद नुजूल भूमि संपत्ति पर बाद में विचार करेगी योगी सरकार।

बताया जा रहा है कि योगी कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद शर्तों के साथ नजूल की जमीन को सीएम की अनुमति के बाद फ्री होल्ड कराया जा सकेगा।

बता दें कि नजूल जमीन का मालिकाना हक सरकार के पास होता है. हालांकि सरकार इसे राज्य की संपत्ति के रूप में सीधे प्रशासित नहीं कर सकती. राज्य आमतौर पर ऐसी भूमि को किसी शख्स या संस्था को एक निश्चित समय के लिए पट्टे पर आवंटित करता है, जो आमतौर पर 15 से 99 साल के बीच होती है।

UDAY RAJ

SENIOR JOURNALIST

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