प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम एवं क्लिनिक मे दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध।

प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम एवं क्लिनिक मे दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध।
अपर आयुक्त (प्रशासन) ,खाद्ध सुरक्षा एवम औषधि प्रशासन, लखनऊ की श्रीमती रेखा एस चौहान, आई ए एस ,के आदेश अनुसार ,अब नर्सिंग होम, अस्पताल या क्लीनिक में एकाधिकार उत्पाद और औषधि की बिक्री नही होगी। अब निर्माताओं,थोक विक्रेताओं को एकाधिकार उत्पाद और औषधि को समस्त दवा विक्रेताओं को देना होगा ताकि इस तरह दवाओं की बिक्री ऊंचे दामों पर नहीं की जा सके।मरीजों को यह अधिकार है कि वह उचित मूल्य पर एकाधिकार उत्पाद या औषधि, किसी भी लाइसेंसी दवा विक्रेता से ले सके. ऐसे अस्पताल नर्सिंग होम,जहाँ इस तरह से दवाओं को ऊंचे दामों पर बिक्री की जा रही है ,उनके विरुद्ध ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल्स 1945 के नियम 65 एवम औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013,सह पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करने के आदेश समस्त जिलाधिकारी, मंडल आयुक्त ,सहायक औषधि आयुक्त और औषधि निरीक्षक को दिए गए हैं।
Sanjay Diwedi
Senior Journalist
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