इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज़म खान की याचिका पर सुनवाई, आदेश पर रोक 9 अक्टूबर तक बढ़ी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज़म खान की याचिका पर सुनवाई, आदेश पर रोक 9 अक्टूबर तक बढ़ी।
लखनऊ/प्रयागराज। समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आज़म खान को राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को उनकी याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने मामले में अंतिम आदेश पारित करने पर लगी रोक की अवधि को बढ़ाते हुए अब 9 अक्टूबर तक के लिए स्थगन दे दिया है।
यह मामला वर्ष 2016 के उस चर्चित बलपूर्वक बेदखली प्रकरण से जुड़ा है, जिसमें आज़म खान और उनके सह-आरोपी वीरेंद्र को आरोपी बनाया गया था। आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर एक व्यक्ति को ज़बरन उसकी संपत्ति से बेदखल किया था। इस प्रकरण को लेकर वर्ष 2019 में रामपुर के कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।
आजम खान और वीरेंद्र ने ट्रायल कोर्ट द्वारा 30 मई 2025 को पारित आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ट्रायल कोर्ट के इस आदेश में उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई थी। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द किया जाए।
सोमवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने विपक्षी पक्ष को निर्देश दिया कि वे अपना रिजाइंडर एफिडेविट दाखिल करें। इसके साथ ही अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि 9 अक्टूबर को इस मामले में अंतिम सुनवाई (फाइनल हियरिंग) होगी। तब तक ट्रायल कोर्ट में अंतिम आदेश पारित करने पर रोक बरकरार रहेगी।
कुल मिलाकर, यह मामला आज़म खान के लिए बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे उनके खिलाफ चल रहे कई मुकदमों की दिशा प्रभावित हो सकती है। अब सभी की निगाहें 9 अक्टूबर को होने वाली अंतिम सुनवाई पर टिकी हैं।



