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मंदिर की जमीन हड़पने का मामला: सदर विधायक राजेंद्र मौर्य समेत सभी आरोपी 13 फरवरी को प्रतापगढ़ कोर्ट में तलब।

मंदिर की जमीन हड़पने का मामला: सदर विधायक राजेंद्र मौर्य समेत सभी आरोपी 13 फरवरी को प्रतापगढ़ कोर्ट में तलब।

 

प्रतापगढ़ की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने श्री हनुमान मंदिर की जमीन हड़पने के मामले में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। न्यायाधीश मीनाक्षी यादव ने सदर विधायक राजेंद्र मौर्य सहित सभी आरोपियों को 13 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

मामले की जड़े वर्ष 2012-13 तक जाती है, जब रंजीतपुर चिलबिला स्थित श्री हनुमान मंदिर की जमीन को लेकर विवाद खड़ा हुआ ।शिकायतकर्ता रन्नो देवी का आरोप है कि जगत बहादुर मौर्य ने सुनना में स्थित उनकी भूमि गाटा संख्या 587 का फर्जी दस्तावेज तैयार कर 2003 में घनश्याम से विक्रय पत्र हासिल कर लिया।

12 में 2013 को कोतवाली नगर में दर्ज कराई गई शिकायत में विधायक राजेंद्र मौर्य पर गंभीर आरोप लगे हैं। उन पर बेशकीमती जमीन को हथियाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने की साजिश में शामिल होने का आरोप है।

मंदिर के पदाधिकारी की शिकायत के बाद राजस्व और पुलिस अधिकारियों ने संयुक्त जांच की। जांच के बाद तैयार आरोप पत्र को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया।

 

 

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